high court:digi desk/BHN/ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कटनी नगर निगम के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया में महिलाओं का आरक्षण 50 फीसद से अधिक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने कहा कि 45 का आधा 22.5 होता है। इसे राउंड फिगर मे 23 ही माना जाएगा। कटनी निवासी भोला चक्रवर्ती की ओर से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने कोर्ट को अवगत कराया कि कटनी नगर निगम की वार्ड आरक्षण प्रक्रिया मनमानी तरीके से की गई। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि महिला या कोई भी आरक्षण हर हाल में कुल मिलाकर 50 फीसद से अधिक नही हो सकता। लेकिन इन दिशा निर्देश का पालन नहीं किया गया। कुल 45 वार्डों में से 23 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए।
नाबालिग को चाकू मारने के आरोपित को तीन साल का कारावास
विशेष न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने नाबालिग किशोरी को चाकू मारने के आरेापित अधारताल निवासी संतोष ठाकुर को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व ढ़ाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार अधारताल थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग किशोरी 24 जनवरी 2018 को दोपहर 12 बजे साइकिल से स्कूल जा रही थी। उसके घर के पास बेकरी में काम करने वाले संतोष ठाकुर ने उसे स्कूल के पास रोक लिया। इसके बाद आरोपित ने बुरी नीयत से नाबालिग का हाथ पकड़ लिया। विरोध करने पर आरोपी ने नाबालिग के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद उसने चाकू निकालकर नाबालिग के हाथ में मार दिया। मौके पर भीड़ लगने पर आरोपित भाग गया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय जैन ने आरोपित को कड़ी सजा देने की मांग की। न्यायालय ने आरोपित को तीन साल की सजा सुनाई।
उन्होंने तर्क दिया कि इस सम्बंध में निर्धारित नियम तीन-सात की खुली अवहेलना की गई । सामान्य महिला के आरक्षण में भी नियमों की उपेक्षा की गई । इसके खिलाफ पहले चरण में विभागीय स्तर पर अभ्यावेदन दिया गया। कोई कार्रवाई न होने पर हाई कोर्ट की शरण ली गई। राज्य सरकार व चुनाव आयोग की ओर से दलील दी गई कि मामला वार्ड आरक्षण का है। कुल 45 सीटों का 50 फीसद 22.5 होता है। लेकिन सीटों के मामले में पूर्णांक के बाद दशमलव पांच होने पर उसे अगला पूर्णांक मानकर वार्ड आरक्षण किया गया। राज्य शासन के तर्क से हाई कोर्ट ने सहमति जताई।