- तत्कालीन सहायक आयुक्त संदीप जैन को सजा
- 3 साल की जेल के साथ में 20 हजार का अर्थदंड
- 2018 में सागर के केसली में रिश्वत लेते पकड़ा था
Madhya pradesh sagar sagar news assistant commissioner was caught taking bribe now the court sentenced him to 3 years imprisonment: digi desk/BHN/सागर/ जनजाति विभाग में तत्कालीन सहायक आयुक्त संदीप जैन को 6 साल पहले रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आलोक मिश्रा की अदालत ने 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेंद्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने की।
छात्रावास अधीक्षक से मांग रहा था हर माह 5000 रुपए
27 दिसंबर 2018 को सागर के केसली में स्थित शासकीय आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास के अधीक्षक वीर सिंह अहिरवार ने सागर में जनजाति कार्य विभाग के तत्कालीन सहायक आयुक्त संदीप जैन के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी।
रुपए नहीं देने पर कार्रवाई की धमकी
इसमें कहा था कि संदीप जैन उससे प्रतिमाह 5000 रुपये मांग रहे है। पैसे नहीं दिए तो उन्होंने कार्यस्थल पर अनुपस्थित रहने का नोटिस दिया और कहा कि यदि वह उसे 5000 रुपये नहीं देंगे तो कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण दल ने तत्कालीन सहायक आयुक्त को रिश्वत लेते मौके पर पकड़ लिया था।