Thursday , June 13 2024
Breaking News

10वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों को खोलने की अनुमति

कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु निदेर्शों का पालन होगा अनिवार्य

 

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज/ जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय,अशासकीय आवासीय विद्यालय,छात्रावासों में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए खोलने हेतु शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान किया गया है। विद्यार्थी माता-पिता,अभिभावकों की लिखित सहमति के आधार पर आएंगे। आवासीय विद्यालय,छात्रावासों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। आवासीय विद्यालयों द्वारा आॅनलाइन कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

जहां तक संभव हो सके कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन, फेस कवर,मास्क का उपयोग, साबुन से बार-बार हाथ धुलवाने की सुविधा, अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग, श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन, खॉसते,छींकते समय टिश्यू,रूमाल,कोहनी से नाक और मुॅह को कवर करना व उपयोग के पश्चात् टिश्यू का सही ढंग से निस्तारण करना, सभी के द्वारा अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना, किसी भी बीमारी के होने पर जल्द से जल्द रिपोर्ट करना, थूकना वर्जित एवं आरोग्य सेतु ऐप को इन्स्टॉल कर उपयोग करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कार्यक्षेत्र, एवं अन्य सामान्य उपयोग वाले क्षेत्रों को सोडियम हाइपोक्लरोराइट से साफ किया जाएगा व बार-बार छुई जाने वाली सतहों की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। विद्यालय,छात्रावासों में राज्य हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय हॉस्पिटल आदि के नंबर को विद्यालय मे प्रदर्शित किया जायेगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति के दौरान शिक्षकों,विद्यार्थियों,कर्मचारियों द्वारा संपर्क किया जा सके। एयर-कंडीशनिंग,वेंटिलेशन के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. के दिशा-निदेर्शों को पालन करना अनिवार्य होगा। फर्श की सफाई व परिसर को नियमित रूप से सेनेटाइज कराना अनिवार्य होगा। स्कूल,छात्रावास छोड़ते समय और अपने खाली समय में विद्यार्थी इकट्ठा न हो यह सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता पैदा की जाए।

यदि कोई छात्र-छात्रा शिक्षक या कर्मचारी बीमार हो तो उन्हें स्कूल,छात्रावास मे उपस्थित नहीं कराते हुए आवश्यक प्रोटोकाल का पालन करना होगा। विद्यार्थियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य की पूर्ण जिम्मेदारी स्कूल एवं छात्रावास प्रबंधन की होगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार गृह विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी एसओपी एवं समय-समय पर जारी ओदश,निदेर्शों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

About rishi pandit

Check Also

संक्रमण की चेन को तोड़ने संवाद को बनाया प्रमुख अस्त्र, काउंसलर की भूमिका निभाई मुख्यमंत्री ने

“अभिनव पहल”   सतना/भोपाल, भास्कर हिंदी न्यूज़/ महामारी के दौर में प्रदेश में ही नहीं …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *