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Kangana ने मांगा 2 करोड़ का हर्जाना तो BMC ने हाई कोर्ट में दी यह दलील

Kangana Ranaut:मुंबई.अभिनेत्री कंगना रनोट के ऑफिस पर पिछले दिनों मुंबई महानगर पालिका ने बुलडोजर चलाया था। अब यह केस मुंबई हाई कोर्ट में चल रहा है। यहां Kangana Ranaut ने मांग की है कि बीएमसी ने गलत तरीके से उनके निर्माण कार्य को तोड़ा गया है और इसके लिए अदालत उन्हें बीएमसी से 2 करोड़ रुपए का हर्जाना दिलवाए। अब बीएमसी ने हाई कोर्ट से गुजारिश की है कि वह Kangana Ranaut की हर्जाना मांगने वाली याचिका खारिज कर दे। बीएमसी का साफ कहना है कि Kangana Ranaut ने गलत तरीके से निर्माण कार्य करवाया था, जिसे तोड़ा गया है, इसलिए भरपाई की मांग गलत है।

वहीं Kangana Ranaut ने पूरे कोर्ट केस का खर्च भी बीएमसी से दिलवाने की मांंग की गई है। बीएमसी ने इसके खिलाफ भी अपील की है। बता दें, इस पूरे विवाद की शुरुआत 9 सितंबर को हुई थी। तब बीएमसी की टीम Kangana Ranaut को अवैध निर्माण कार्य का नोटिस थमाने के अगले ही दिन बुलडोजर चला दिया था। यह तब की बात है जब शिवसेना के साथ चल रहे विवाद के बीच Kangana Ranaut हिमाचल प्रदेश से मुंबई लौट रही थीं।

Kangana Ranaut के वकीलों ने इस कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने तत्काल कार्रवाई पर रोक के आदेश दिया। तब से यह केस चल रहा है। Kangana Ranaut का कहना है कि उन्होंने कोई गलत निर्माण कार्य नहीं करवाया है। वहीं बीएमसी की अपनी दलील है। जानकारों का मानना है कि यदि हाई कोर्ट में बीएमसी गलत साबित हुई तो उसे Kangana Ranaut के ऑफिस में हुई तोड़फोड़ का पूरा खर्च वहन करना होगा।

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