सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ प्रमुख सचिव, महिला-बाल विकास अशोक शाह ने वल्नरेबल क्षेत्रों में निवासरत भिक्षावृत्ति, अखबार वितरित करने जैसे कार्य में संलग्न बच्चों की वल्नेरेबिलिटी मैपिंग के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण के क्षेत्र में देख-रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिये कार्यरत सभी संस्थाओं का किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
प्रमुख सचिव श्री शाह ने अधिकारियों को बाल संरक्षण से संबद्ध मुद्दों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम के बारे में जागरूकता के लिये अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से प्रयास, जोखिमपूर्ण अवस्था में पाये जाने वाले बच्चों के संरक्षण एवं देख-रेख के आवश्यक उपाय, बाल अपराधों के आंकड़ों के संबंध में अद्यतन जानकारी साझा करने के लिये गृह विभाग से समन्वय स्थापित करने, शासकीय चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में पालना स्थापित करने, बाल देख-रेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों की व्यक्तिगत देख-रेख योजना तैयार कर बच्चों के पुनर्वास के लिये विशेष प्रयास किये जाने के भी निर्देश दिये। श्री शाह ने उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा दिये गये निदेर्शों के परिपालन के लिये विभिन्न संबद्ध विभागों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही पर चर्चा कर आवश्यक कदम उठाने को कहा है।
नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की फीस प्रतिपूर्ति की तिथियां जारी
नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत जिन गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों द्वारा सत्रों के प्रपोजल अभी तक तैयार नहीं किए है, उन्हें अंतिम पत्र जारी करें। इस आशय के निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने समस्त कलेक्टर्स को जारी किए है। उन्होंने कहा कि फीस प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा आॅनलाईन प्रपोजल तैयार करने तथा नोडल अधिकारी स्तर से सत्यापन करने एवं जिला स्तर से निराकरण की अंतिम तिथियां जारी की गई है।
जारी तिथि अनुसार सत्र 2017-18 में प्रायवेट स्कूल द्वारा आॅनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव तैयार करने के बाद नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 25 फरवरी व बजट की उपलब्धता पर जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 12 मार्च निर्धारित की गई है। वहीं सत्र 2018-19 में प्रायवेट स्कूल द्वारा आॅनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव तैयार करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी, नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 3 मार्च व बजट की उपलब्धता पर जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 18 मार्च तथा सत्र 2019-20 में प्रायवेट स्कूल द्वारा आनलाईन फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव तैयार करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि 8 मार्च व बजट की उपलब्धता पर जिला शिक्षा केंद्र से प्रस्ताव के निराकरण की अंतिम तिथि 23 मार्च निर्धारित है।
संचालक धनराजू एस ने कहा कि यदि किसी अशासकीय स्कूल की 2016-17 फीस प्रतिपूर्ति के प्रपोजल नोडल अधिकारी अथवा जिला स्तर पर लंबित है, तो उनका तत्काल निराकरण किया जाएं। जिन अशासकीय स्कूलों द्वारा इन तिथियों तक आनलाईन प्रपोजल तैयार नहीं किया जाता है, तो व प्रायवेट स्कूल इन तिथियों के पश्चात उस सत्र की फीस प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा। साथ ही अंतिम तिथि के पश्चात पोर्टल पर फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार की सुविधा बंद की जाएगी। संबंधित प्रायवेट स्कूल को उस सत्र के प्रस्ताव तैयार करने के अभाव में शेष रहे नि:शुल्क अध्ययनरत बच्चों का अध्यापन स्वयं के व्यय से कराना होगा। जिला स्तर पर परीक्षण आदि की समस्त कार्यवाही निर्धारित तिथि के पूर्व तक अनिवार्यत: पूर्ण कर ली जाएं एवं बजट उपलब्ध होने पर नियमानुसार तत्काल फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जाएं।