भास्कर हिंदी न्यूज/ नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों की प्रारूप मतदाता सूची जनवरी 2021 की स्थिति में निर्धारित केन्द्रों तक 8 फरवरी 2021 को प्रकाशित कर दी गई हैं। प्रारूप मतदाता सूची पर दावे-आपत्तियाँ प्राप्त किये जाने की कार्यवही 15 फरवरी तक की जाएगी। दावे-आपत्तियों का निराकरण 20 फरवरी तक किया जायेगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता-सूची का नगरीय निकायों के वार्ड तथा अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 3 मार्च, 2021 को किया जायेगा। दावे आपत्तियाँ प्राप्त किये जाने के लिए प्राधिकृत कर्मचारी नगरीय निकायों में वार्डवार और पंचायत में संबंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय और संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध हैं। दावा-आपत्ति केन्द्रों में 15 फरवरी तक दावे-आपत्ति दिये जा सकते हैं।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और अपना नाम अवलोकन के लिए प्राधिकृत कर्मचारी (बी.एल.ओ.) से सम्पर्क किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जो जनवरी 2021 को 18 वर्ष के हो गये हैं, वे केन्द्र पर जाकर निर्धारित फार्म भरकर जमा करा दें। पिछली बार जो लोग अपना नाम नहीं जुड़वा पाये वे भी आवेदन कर सकते हैं। नाम एवं पता आदि में संशोधन भी करा सकते हैं। मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम परिवर्धन के लिए (नया नाम जुड़वाने हेतु) एवं मतदाता केन्द्र परिवर्तन के लिए फार्म ईआर-1 भरना होगा। विलोपन (मतदाता सूची में नाम सम्मिलित होने पर आपत्ति) के लिए फार्म ईआर-2, मतदाता सूची की प्रविष्टि में सुधार किए जाने के लिए फार्म ईआर-3 तथा रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विरूद्ध अपील के लिए फार्म ईआर-4 भरना होगा।