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बिहार में शिक्षकों के वेतन भुगतान में अनियमितता पर केके पाठक का चला हंटर, डीपीओ पर FIR के आदेश और DEO को थमाया शोकॉज नोटिस

जमुई/गया.

बिहार के जमुई जिले में शिक्षकों के वेतन भुगतान में की गई वित्तीय अनियमितता में तत्कालीन डीपीओ शिव कुमार शर्मा के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने दिया है। संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कपिल देव तिवारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने आदेश दिया था कि शिक्षकों को हर हाल में समय से वेतन दिया जाए। उन्होंने ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

निदेशक द्वारा जारी किए गए पत्र में बताया गया कि जिले में कर्तव्य से अनुपस्थित शिक्षकों अथवा गैर शिक्षकों के वेतन भुगतान में अनियमितता से संबंधित जांच हेतु डीडीसी शशिशेखर चौधरी के नेतृत्व में पांच सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था। गठित जांच दल द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में 12 शिक्षकों के वेतन भुगतान को अनियमितता एवं गवन की श्रेणी मानते हुए एक करोड़ पांच लाख अंठानवे हजार आठ सौ बत्तीस रुपया की राशि की वित्तीय अनियमितता के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को दोषी माना गया है। साथ ही जांच प्रतिवेदन में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जांच में सहयोग नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी कपिल देव तिवारी को रहने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण सात दिनों के अंदर मांगा गया है। तत्कालीन डीपीओ शिव कुमार शर्मा के विरुद्ध स्थानीय थाना में सुसंगत धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश डीएम को दिया गया है।

डीईओ पर होगी विभागीय कार्रवाई
शिक्षकों के वेतन भुगतान में अनियमितता पाये जाने पर भी संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर बिहार के राज्यपाल के निर्देश पर निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कपिल देव तिवारी पर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। राज्यपाल के कार्यालय से जारी आदेश पत्र में बताया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कपिल देव तिवारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित करने के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक मुंगेर प्रमंडल मुंगेर के पत्रांक 620 दिनांक 23/ 6/ 2023 से प्राप्त आरोप पत्र में प्रतिवेदन को तथा दिनांक 17 /4/ 2023 को क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक मुंगेर प्रमंडल मुंगेर को प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराना, नियम विरुद्ध स्थानांतरण करना एवं अन्य आरोप प्रथम दृष्टया में प्रमाणित पाए गये है। उक्त आरोप की जांच के लिए सरकार ने संकल्प लिया है कि कपिल देव तिवारी के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम 17/19 के तहत विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। उक्त विभागीय कार्रवाई के संचालन हेतु जन शिक्षा के निदेशक अनिल कुमार को संचालन पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी शशि भूषण प्रसाद को उपस्थापना पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। संचालन पदाधिकारी निर्धारित तीन माह के अंदर विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए विभागीय कार्रवाई संपन्न कर अपना जांच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

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