- हनी ट्रैप की आरोपित महिला को जमानत नहीं
- आवेदिका ने दर्ज करवाए हैं दुष्कर्म के पांच प्रकरण
- पति के खिलाफ भी दुष्कर्म के 2 प्रकरण
Madhya pradesh jabalpur madhya pradesh high court orders no bail to woman accused of honey trap: digi desk/BHN/जबलपुर/ हाई कोर्ट ने हनी ट्रैप में फंसाने के नाम पर पैसे की उगाही करने की आरोपित महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने अपने आदेश में साफ किया कि आवेदिका के विरुद्ध पैसे उगाही के सीधे आरोप हैं। शिकायतकर्ता ने भी अपने बयान में कहा है कि उसने धमकी के दबाव में महिला को एक लाख 80 हजार रुपये दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आवेदिका ने दुष्कर्म के पांच प्रकरण दर्ज करवाए हैं, जिनमें से दो मामले उसके पति के ही विरुद्ध हैं।
महिला ने खुद को पीड़िता बता कर मांगी थी जमानत
जबलपुर निवासी महिला ने जमानत अर्जी पेश कर कहा कि वह स्वयं पीड़िता है और उस झूठा आरोप लगाकर उसे फंसाया गया है। वह 19 फरवरी से जेल में बंद है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। वहीं शासन व आपत्तिकर्ता मोहित डुडेजा की ओर से जमानत का विरोध किया गया। दलील दी गई कि महिला आदतन इस तरह के अपराध में लिप्त है। वह कई लोगों को इस तरह की धमकी देकर पैसे वसूल चुकी है। आवेदिका ने मोहित से भी पैसे वसूले और उसकी दुकान में जाकर तोड़फोड़ भी की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने महिला को जमानत देने से इन्कार कर दिया।