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गृह मंत्रालय का केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार से वस्तुओं की खरीद पर लगने वाले GST पर 50 % की छूट

नई दिल्ली
 केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने कहा कि अब उन्हें कैंटीन के समान पर 50 फीसदी ही जीएसटी चुकाना होगा. इससे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को कैंटीन का सस्ता समान मिल पाएगा. बता दें कि इस तोहफा से 11 लाख जवानों को फायदा मिलेगा.

गृह मंत्रालय ने दी खुशखबरी
पूर्व अर्धसैनिक बलों के कार्मिक कल्याण संघ ने बताया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय पुलिस कैंटीन के नेशनवाइड नेटवर्क से सामान खरीदने पर सीएपीएफ कर्मियों के लिए 50 फीसदी जीएसटी सहायता को मंजूरी दे दी है. एसोसिएशन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 'केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार' (केपीकेबी) या केंद्रीय पुलिस कल्याण स्टोर के लिए नोटिफाइड डिसीजन का स्वागत किया, जो देश के विभिन्न राज्यों में स्थित 1,700 से अधिक कैंटीनों की चेन चलाता है.

गृह मंत्रालय के तहत ये उठा सकते लाभ
गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी शामिल हैं. इन कैंटीनों की सेवाओं का लाभ बीपीआरडी और एनसीआरबी जैसे कुछ अन्य केंद्रीय पुलिस संगठनों से जुड़े कर्मियों द्वारा भी उठाया जा सकता है. इन बलों के कर्मियों को देश और विदेश में विभिन्न प्रकार की सुरक्षा जिम्मेदारियां निभाने का काम सौंपा जाता है.

बता दें कि कैंटीन से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में 50 फीसदी की सहायता अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत एक अप्रैल से लागू की जाएगी. इस राहत के लिए धन इन बलों के लिए किए गए बजट आवंटन से पूरा किया जाएगा.

केंद्रीय पुलिस कैंटीन सेवानिवृत्त कर्मियों के अलावा, इन बलों के लगभग 10 लाख कर्मियों के 50 लाख परिवार के सदस्यों को अन्य वस्तुओं के अलावा विभिन्न प्रकार के घरेलू उत्पाद, किराने का सामान, कपड़े और वाहन बेचकर सालाना 2,800 करोड़ रुपये से अधिक का अनुमानित कारोबार करती हैं.

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