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जीवन प्रमाण-पत्र 28 फरवरी तक जमा होंगे

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ कर्मचारी भविष्य निधि से पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि 28 फरवरी तक दी गई है। सहायक भविष्य निधि आयुक्त भोपाल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, से पेंशन प्राप्त कर रहे सभी ईपीएस पेंशन धारकों कहा है कि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी तक कर दी गई है एवं इसकी वैधता जारी होने की तिथि से एक वर्ष कर दी गई है। जिन पेंशनरों को जनवरी, 2020 के पश्चात पीपीओ जारी किया गया है अथवा जिन्होंने दिसम्बर 2019 या उसके बाद जीवन प्रमाण पत्र बनवाया है, उन्हें संबंधित माह में अगले वर्ष डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।

जिन पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण करवाने की आवश्याकता है, वे अपने बैंक शाखा या निकटतम जन सेवा केन्द्र या निकटतम डाकघर पर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र बनवा सकते है। डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र हेतु अपना मोबाईल, आधार कार्ड, पीपीओ संख्या एवं बैंक पासबुक अवश्य लेकर जाएं। डिजिटल जीवन प्रमाण सफल होने की स्थिति में किसी प्रकार का दस्तावेज कार्यालय में जमा कराना या प्रेषित करना अनिवार्य नहीं है।

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