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जया प्रदा को कोर्ट ने फरार घोषित किया, जानें मामला

रामपुर

रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा को कोर्ट ने फिर से बड़ा झटका दिया है। आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में फरार घोषित करते हुए उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। अब गिरफ्तारी के लिए सीओ के नेतृत्व में टीम गठित की जाएगी। टीम को छह मार्च को पूर्व सांसद को कोर्ट में पेश करना होगा।

2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ केमरी और स्वार थाने में आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामले दर्ज किए गए थे। इनमें विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। स्वार में दर्ज एक मामले में गवाही पूरी हो चुकी है, जबकि केमरी के मामले गवाही होना शेष है।  

इस मामले में जयाप्रदा के बयान दर्ज होने थे लेकिन पूर्व सांसद जयाप्रदा 16 अक्तूबर 2023 से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही हैं। इसके बाद कोर्ट की ओर से सात बार गैर जमानती वारंट जारी किए।  एसपी को भी पत्र लिखकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा था।

कोर्ट ने जमानतियों के खिलाफ भी पत्रावली खोली थी लेकिन पूर्व सांसद कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। मंगलवार को एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने पूर्व सांसद जयाप्रदा को कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर उनको फरार घोषित कर दिया है।

साथ ही उनके खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने एसपी को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि पूर्व सांसद की गिरफ्तारी के लिए सीओ स्तर के अफसर के नेतृत्व में टीम बनाकर छह मार्च को कोर्ट में पेश करें।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने पूर्व सांसद जयाप्रदा को फरार घोषित कर दिया है। उनके खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की है। एसपी को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि सीओ के नेतृत्व में टीम बनाकर पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर छह मार्च को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।

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