- सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर को फटकार लगाई
- चंडीगढ़ में आप के प्रत्याशी कुलदीप यादव मेयर होंगे
- सुप्रीम कोर्ट ने विजयी घोषित किया
National chandigarh mayoral election supreme court votes at the poll shall be recounted and these eight shall be treated as valid: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने पुराने नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित किए गए आठ वोटों को मान्य करार देने का निर्देश दिया।
सीजेआई की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई में रिटर्निंग अधिकारी ने स्वीकार किया था। उन्होंने बैलट पेपर पर क्रॉस लगाया था। अदालत ने अफसर से पूछताछ के बाद इलेक्शन से संबंधित वीडियो रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे। रिटर्निंग अधिकारी का वीडियो और बैलेट पेपर कोर्ट रूम में जमा कर दिया गया।
आप पार्षद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। आप के पार्षद कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में आठ वोट अवैध करार दिए जाने के पीठासीन अधिकारी के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
ये लोकतंत्र का मजाक है
पिछली सुनवाई में मेयर चुनाव की प्रक्रिया पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रशासन और रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का मजाक है। वीडियो देखकर को साफ है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। ऐसी स्थिति में कोर्ट आंखें बंद कर नहीं बैठ रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट में दिखाई गई वीडियो क्लिप उस समय की है। जब वोट अयोग्य ठहराए गए थे। अदालत ने चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह को पेश होने का निर्देश दिया था। उसके बाद मसीह सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर कौन है और कैसे नियुक्त होता है। उन्होंने सवाल पूछा कि कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे।