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Mahua Moitra: महुआ को ED का समन, 19 फरवरी को पेश होने का आदेश, विदेशी मुद्रा में लेनदेन से जुड़ा है मामला

National enforcement directorate issues summons to tmc leader mahua moitra on february 19 in alleged cash for query case: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा के तहत एक मामले में तलब किया है। महुआ को 19 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

कैश-फॉर-क्वेरी में फंसी महुआ मोइत्रा

महुआ मोइत्रा को कैश-फॉर-क्वेरी आरोपों पर भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है। आरोप है कि तृणमूल सांसद ने अडानी ग्रुप को निशाना बनाने के लिए संसद में सवाल उठाने के लिए दुबई स्थित व्यवसायी हीरानंदानी से रिश्वत ली थी।

लोकसभा से निष्कासित हुई मोइत्रा

हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत निदेशालय ने महुआ को कैश-फॉर-क्वेरी मामले में लोकसभा से निष्कासित किए जाने के तुरंत बाद अपना आधिकारिक बंगला खाली करने को कहा था। टीएमसी नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी। जिसमें निदेशालय द्वारा दिल्ली में उनके सरकार द्वारा आवंटित आवास को रद्द करने की मांग की गई थी।

सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया

याचिका में कहा गया कि 11 दिसंबर को उन्हें एक नोटिस जारी किया गया था। जिसमें उन्हें 7 जनवरी 2024, तक सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया गया था। अन्यथा सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली अधिनियम, 1971) और (पीपी अधिनियम, 1971) के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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