पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति ऑनलाईन करें आवेदन
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को स्व-रोजगार के रुप मे उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक वर्ग उद्यम/स्वरोजगार योजना आरंभ की गई है। साथ ही संचालनालय विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति विकास द्वारा मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना संचालित की गई है। स्वयं का उद्यम एवं व्यवसाय स्थापित करने योजनाओं के आवेदन वेबसाईट https://samast.mponline.gov.in पर किये जा सकते हैं।
सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण ने बताया कि उद्यम योजनांतर्गत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों का उद्योग इकाई के लिये एक लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक, सेवा इकाई एवं खुरदरा व्यवसाय के लिये एक लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक तथा स्वरोजगार योजना अंतर्गत 10 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता शासन से उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना अंतर्गत व्यक्ति मूलक प्रकरण में एक लाख रुपये एवं स्व-सहायता समूह मूलक प्रकरण में 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।
सहायक संचालक ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम योजना में 18 से 40 वर्ष, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना और विमुक्त घुमंतु एवं अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना में 18 से 55 वर्ष आयुवर्ग के बेरोजगार युवक/युवितयां आवेदन कर सकते हैं। योजना की शर्तों के अनुसार आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिये। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिये मोबाईल नंबर 7860574242 या पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण कायार्लय, कलेक्ट्रेट भवन कक्ष क्रमांक एस-4 से प्राप्त की जा सकती है।