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राज्यपाल नहीं कर सकते बर्खास्त, सुप्रीम कोर्ट से स्टालिन के मंत्री बालाजी को बड़ी राहत

नई दिल्ली
तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के चलते सेंथिल बालाजी को राज्य मंत्रिमंडल से हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने क्या कुछ कहा?
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि मुख्यमंत्री की सिफारिश के बिना राज्यपाल किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया।

हाई कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
इससे पहले हाई कोर्ट ने डीएमके नेता को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एमएल रवि ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें कि सेंथिल बालाजी को पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था।

सेंथिल बालाजी पर क्या है आरोप
स्टालिन के मंत्री पर 2011 और 2015 के बीच अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार में परिवहन मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान नौकरी के बदले नकदी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, सेंथिल बालाजी बाद में डीएमके में शामिल हो गए थे।

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