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MP: नौवीं में नामांकन के लिए 30 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन, आयु सीमा में दी रियायत

Madhya pradesh bhopal mp news you can apply for enrollment in class ninth till 30th november age relaxation given: digi desk/BHN/भोपाल/ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) द्वारा दाखिले के लिए न्यूनतम आयु संबंधी नए नियम से नौवीं कक्षा में नामांकन के लिए हजारों विद्यार्थियों को परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए कई प्राचार्यों ने माशिमं के सचिव को पत्र लिखा था। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने नौवीं के नामांकन में उम्र के बंधन में छूट दे दी है। शासन ने पिछले साल के नियम लागू कर दिए हैं। यह नियम सिर्फ सत्र 2023-24 के लिए मान्य होंगे। इस संबंध में मंत्रालय से आदेश जारी हो गए है। अब 31 दिसंबर 2010 के बाद के जन्म लेने वाले विद्यार्थियों का नौवीं में नामांकन हो सकेगा। इस संबंध में माशिमं ने नियमों को शिथिल करते हुए पत्र जारी किया है। इसके अनुसार विद्यार्थी 30 नवंबर तक नौवीं में नामांकन करा सकते हैं।

इसलिए दी ढील

दरअसल मप्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु पांच वर्ष की है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भी हर साल जारी निर्देशों में पांच वर्ष की न्यूतनम आयु के विद्यार्थियों को पहली कक्षा में प्रवेश देने के लिए सत्र की शुरुआत में निर्देश जारी करता है। इसके अनुसार माशिमं भी नौवीं के नामांकन में न्यूनतम आयु 13 साल (5 प्लस 8) की है, लेकिन कई विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में आठवीं तक निरंतर पढ़ते हुए वर्तमान में 12 साल उम्र तक के भी हैं।

उम्र के बंधन में दी गई छूट

वर्तमान में माशिमं में नौवीं के नामांकन का कार्य चल रहा है। जिसमें 31 दिसंबर 2010 के बाद के जन्म लेने वाले विद्यार्थियों का नौवीं में नामांकन नहीं हो रहा था। इससे हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का अभी तक नामांकन नहीं हो पाया। मामले में माशिमं ने मप्र शासन, राज्य शिक्षा केंद्र के पहली में प्रवेश के नियम शासन को ही भेज दिए थे। जिसमें बताया गया है कि शासन ने पहली में प्रवेश की न्यूनतम आयु पांच साल निर्धारित की है। इसके अनुसार मंडल में 5 प्लस 8 यानि 13 साल की उम्र में नवमीं नामांकन हो रहा है। राज्य शासन ने उम्र के बंधन में शिथिलता प्रदान कर दी है। शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नौवीं में नामांकन पिछले साल के नियमों के आधार पर इस वर्ष सत्र 2023-24 में होंगे। यह नियम सिर्फ वर्तमान सत्र के लिए मान्य किए गए है।

हली में गलत उम्र में प्रवेश देने के कारण आई विसंगति

मप्र स्कूल शिक्षा विभाग प्रारंभिक कक्षा के नाम पर बच्चों को तीन से पांच साल की उम्र में आंगनबाड़ी में प्रवेश दिलाता है। इसके बाद विद्यार्थी न्यूनतम पांच से सात साल की उम्र में पहली कक्षा में प्रवेश लेते है। आठवीं पास करने के बाद विद्यार्थियों की उम्र 13 साल होना चाहिए, लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र ने पहली में न्यूनतम आयु पांच वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों के प्रवेश भी ले लिए। इससे आठवीं तक निरंतर पढ़ते हुए इस साल हजारों विद्यार्थियों की उम्र 12 साल के आसपास है। अब इन विद्यार्थियों का नौवीं में नामांकन होना है। नौवीं में 13 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों का मंडल में नामांकन नहीं हो पा रहा था। अब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहली में विद्यार्थियों को गलत उम्र में दिए प्रवेश नामांकन में परेशानी कर रहे थे। इसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने इस सत्र में उम्र के बंधन में छूट दे दी है।

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