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National: कलकत्ता हाई कोर्ट ने किशोरियों को दी नसीहत, कहा- यौन इच्छाओं पर रखना चाहिए काबू

National general calcutta high court gave advice to teenage girls said sexual desires should be controlled: digi desk/BHN/कोलकाता/ कलकत्ता हाई कोर्ट ने नाबालिग लड़की से शारीरिक संबंध बनाने के आरोपित को बरी कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते समय टिप्पणी की किनाबालिग लड़कियों को यौन इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। कोर्ट ने लड़कों को महिलाओं का सम्मान करने की भी नसीहत दी। हाई कोर्ट के सामने नाबालिग लड़की ने कहा कि उसने आरोपित के साथ मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए थे।

जानकारी के मुताबिक बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक लड़के ने 18 साल से कम उम्र लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। सितंबर 2022 में जिले की एक सत्र अदालत ने यह पाया कि आरोपित ने नाबालिग लड़की से शारीरिक संबंध बनाए थे। कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुना दी।

यौन संबंधों की जानकारी देना जरूरी

यह मामला उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के पहुंचा। जस्टिस चित्तरंजन दास और पार्थसारथी सेन की पीठ ने मामला सुना। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शारीरिक संबंध दोनों नाबालिगों के बीच सहमति से बने थे, इसलिए यह मामला शोषण का नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि किशोरों को यौन संबंधों से जुड़े मामलों में शिक्षा की जरूरत है। मां-बाप बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं। उन्हें उनको इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। अगर, बच्चे शिक्षित होते, तो इस तरह की घटना नहीं होती।

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