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National: मौलवी पर नुपुर शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक नारे का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

National general chishti of ajmer dargah accused of raising objectionable slogans against nupur sharma supreme court refuses to grant bail: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अजमेर दरगाह के मौलवी सैय्यद हुसैन गौहर चिश्ती को जमानत देने से मना कर दिया। उन पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप है।

नुपुर पर एक शो में कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। नुपुर से जुड़े इस विवाद के बाद उनके खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। अजमेर दरगाह में मौलवी सैय्यद हुसैन गौहर चिश्ती ने अजमेर दरगाह परिसर में लोगों को उकसाया कि वह नुपुर के खिलाफ सिर तन से जुदा के नारे लगाएं।

सुनवाई में तेजी लाने को कहा

जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने आरोपित और राजस्थान सरकार की दलीलों को ध्यान से सुना। उसके बाद पीठ ने आरोपित चिश्ती की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। राजस्थान सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मनीष सिंघवी पेश हुए थे। पीठ ने जमानत याचिका को खारिज करने हुए कहा कि निचली अदालत सुनवाई में तेजी लाते हुए 6 महीने में सुनवाई को पूरा कर दे।

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