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National: राहुल की संसद सदस्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका, अधिसूचना रद्द करने की मांग

National general petition filed in supreme court regarding rahul gandhis parliament membership demand to cancel notification: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट मे जनहित याचिका दाखिल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना रद करने की मांग को लेकर लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है। इसमें अपील की गई है कि आपराधिक मामले में दोषी व्यक्ति जब तक बरी ना हो जाएग तब तक संसद में उसकी सदस्यता बहाल नहीं की जा सकती।

वकील अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए अपील की है कि आपराधिक मानहानी के केस में दोषी पाए जाने वाले और दो साल की सजा हो जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी। याचिका में अपील की गई है कि इसके बाद भी सदस्यता बहाल करना गलत है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि लोकसभा की अधिसूचना रद कर दी जाए।

पिछले महीने 7 अगस्त को बहाल हुई थी राहुल गांधी की सदस्यता
राहुल गांधी द्वारा मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान को लेकर दोषसिद्ध हो जाने पर उन्हें लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेश के बाद पिछले महीने 7 अगस्त को राहुल की संसद सदस्यता फिर से बाहल हो गई थी।

यह था पूरा मामला
मार्च में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सूरत की अदालत ने उनके द्वारा मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में दो साल जेल की सजा सुनाई थी। राहुल ने 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली में कहा था कि सभी चोरों के उपनाम मोदी कैसे हैं। इस बयान जरिए उनके द्वारा ललित मोदी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच संबंध दर्शाने की कोशिश की गई थी।

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