National supreme court sets aside death sentence awarded to man who physical assault and murdered 11 year old girl: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ पटना हाईकोर्ट द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने वाले दोषी को सुनाई गई मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया है। मामला 2015 का है जब दोषी ने टीवी देखने के लिए गई एक 11 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उसने लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में साक्ष्यों की कमी बताते हुए दोषी की मौत की सजा और अपील को लेकर बिहार सरकार की याचिका को वापस निर्णय के लिए पटना हाईकोर्ट को भेज दिया है।
दोषी को मौत के फैसले को किया रद
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे बी पार्डीवाला, जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने मौत की सजा के फैसले को रद कर दिया। इसको लेकर उन्होंने कहा कि इसे वापस पटना हाईकोर्ट भेज रहे है। इसमें हाईकोर्ट में केस की सुनवाई में गड़बड़ी की बात सामने आई है।
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस केस पर एक पीठ गठित करने के लिए कहा है। इस मामले को ध्यान में रखकर जल्द फैसला दिया जाए कि आरोपित मुन्ना पांडे करीब 9 साल तक जेल में था। इस दौरान दोषी को सुनवाई के लिए एक वकील भी उपलब्ध करवाया जाए।