National asaram gets bail know what was the matter and will he be released from jail: digi desk/BHN/जोधपुर/ दुष्कर्म के मामले में जोधपुर की जेल में कैद आसाराम को कुछ राहत मिली है। एक केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। हालांकि बलात्कार मामले में सजायाफ्ता होने के कारण जेल से रिहाई नहीं होगी।
जानिए पूरा मामला
आसाराम और एक अन्य पर आरोप थे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठे दस्तावेज पेश किए। इस मामले में आसाराम सह अभियुक्त था। मुख्य अभियुक्त रवि को पहले ही जमानत मिल चुकी है। राजस्थान हाई कोर्ट की जस्टिस कुलदीप माथुर की पीठ ने आसाराम को जमानत दी। इस सुनवाई के दौरान आसाराम की ओर से नीलकमल बोहरा व गोकुलेश बोहरा ने पक्ष रखा। अन्य मामलों सजा के चलते आसाराम अभी बाहर नहीं आ पाएगा।
Who is Asaram Bapu
कथावाचक रहे आसाराम बापू का असली नाम असुमल सिरुमलानी हरपलानी है। उसे अपनी शिष्या के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया गया है। आसाराम के खिलाफ यह पहली सजा नहीं है। वह पहले से ही 2013 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में जोधपुर की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
गांधीनगर की सत्र अदालत ने 81 वर्षीय आसाराम को बलात्कार, आपराधिक धमकी और गलत तरीके से बंदी बनाने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सूरत की रहने वाली पूर्व शिष्या ने आसाराम पर अहमदाबाद के मोटेरा स्थित उनके आश्रम में बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था।