Bhopal mp news relatives will get relief amount of five lakhs on the death of inmates in jai: digi desk/BHNl/भोपाल/ मध्य प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों के आपसी झगड़े में अगर किसी कैदी की मौत हो जाती है तो सरकार पांच लाख रुपये राहत राशि देगी।
इसी तरह जेल कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ना, उदासीनता और लापरवाही बरते जाने, उपचार में लापरवाही, के चलते मौत या बंदी द्वारा खुदकुशी करने पर भी इतनी ही राहत राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश् शासन ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैंं। सामान्य परिस्थितियों में मौत होने पर 25 हजार रुपये राहत राशि दी जाएगी।
जानकारी के अनुसार जेल से फरार होने या बाह्य कानूनी अभिरक्षा से भागने और सामान्य या आपात पैरोल पर बाहर रहने के दौरान किसी दुर्घटना से मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जाएगी। राहत राशि के निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में सक्षम प्राधिकारी महानिदेशक जेल को बनाया गया है। राशि स्वीकृत होने से एक माह के भीतर बंदी के उत्तराधिकारी को भुगतान करनी होगी।