Crime news misdeed with girl student during tuition life imprisonment to guilty teacher: digi desk/BHN/बड़वानी/ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सारिका गिरी शर्मा ने ट्यूशन के दौरान छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित शिक्षक शिवेंद्र शुक्ला निवासी विजय नगर, इंदौर को दोषी पाया और आजीवन कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कीर्ति चौहान ने बताया कि लाकडाउन में पीड़िता का स्कूल बंद हो गया था और वह घर पर ही पढ़ाई करती थी। इसके बाद उसने निजी स्कूल के शिक्षक शुक्ला के मकान में गणित के लिए ट्यूशन जाना शुरू किया। ट्यूशन में अन्य बच्चे भी आते थे।
आरोपित ने पीड़िता को गणित में कमजोर है, कहते हुए पढ़ाई का समय बढ़ा दिया और अन्य बच्चों की जल्दी छुट्टी करने लगा। 19 जुलाई 2021 को शुक्ला ने ट्यूशन के समय दरवाजा बंद कर दुष्कर्म किया। साथ ही धमकाते हुए कहा कि ट्यूशन आना बंद मत करना। पीड़िता बदनामी के डर से शुक्ला के घर ट्यूशन जाती रही।
इसी बीच उसने दुष्कर्म किया। किशोरी गुमशुम रहने लगी। उसके पिता ने कारण पूछा तो उसने डरते हुए घटना बताई। इस पर स्वजन ने थाना अंजड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया व प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी दुष्यंतसिंह रावत ने की।