MP news liquor shops will be removed from radius of 500 meters near temples in madhya pradesh: digi desk/BHN/भोपाल/ मध्य प्रदेश में मंदिरों के 500 मीटर के दायरे से शराब दुकानें हटेंगी। सरकार नई आबकारी नीति में यह प्रविधान करने जा रही है कि मंदिर के 500 मीटर की परिधि में शराब दुकान नहीं खोली जा सकेगी। पिछले दिनों भाजपा नेता उमा भारती ने ओरछा के प्रमुख प्रवेश द्वार पर शराब दुकान खोले जाने को लेकर विरोध जताया था। उन्होंने दुकान खुली होने पर गोबर छिड़ककर विरोध जताया था। सरकार वर्ष 2023-24 की नीति में दुकानों का नवीनीकरण 10 प्रतिशत शुल्क अधिक लेकर करेगी।
अभी 50 मीटर के अंदर नहीं खुलती दुकान
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में एक अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होगी। वाणिज्यिक कर विभाग इसकी तैयारियों में लगा है। मुख्यमंत्री के साथ विभागीय अधिकारियों की एक दौर की बैठक हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों से पांच सौ मीटर की परिधि में शराब दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभी 50 मीटर के दायरे में शराब दुकानें नहीं खोलने का प्रविधान है लेकिन इसका भी पालन नहीं हो रहा है।
पूर्व सीएम उमा भारती ने की थी मांग
दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से लेकर अन्य लोगों ने धार्मिक स्थल, स्कूल और अस्पतालों के आसपास शराब दुकान और आहता नहीं होने की बात उठाई है। विभाग भी इससे सहमत है और नई नीति में यह प्रविधान प्रस्तावित किया जा रहा है। लाइसेंस नवीनीकरण पर ऐसी सभी दुकानों को अन्यत्र स्थानांतरित करना होगा।
नशामुक्ति के लिए लोगों को जागरुक करने का अभियान
कंपोजिट दुकान (देसी और विदेशी शराब की बिक्री एक ही दुकान से करना) की व्यवस्था जारी रखी जाएगी। दुकान संचालन का पहला अधिकार वर्तमान ठेकेदार को मिलेगा। इसके लिए लाइसेंस का वर्ष 2022-23 की दर से अधिक शुल्क नवीनीकरण में चुकाना होगा। यह 10 प्रतिशत तक हो सकता है। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं होगा, उनकी नीलामी छोटे समूह बनाकर की जाएगी। इस प्रक्रिया को आनलाइन रखा जाएगा, ताकि पारदर्शिता रहे। नशामुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाए जाने का प्रविधान भी नीति में रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पूर्व की घोषणा को मद्देनजर रखते हुए इस बार भी नई दुकान नहीं खोली जाएगी।