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आज से लागू हुई नई गाइडलाइन, जानिए क्या करें, क्या न करें

Covid-19 Guidelines:newdelhi/ दिसंबर के नया महीना शुरू होते ही कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन भी लागू हो गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की कोशिश है कि संक्रमण रोकने के साथ ही जन जीवन को सामान्य करने के प्रयास भी किए जाएं। वहीं अधिकांश मामलों में राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन को फैसला लेने की छूट दी गई है। सरकार चाहती है कि जहां कोरोना के ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, वहां पाबंदियां लगाई जाएं और जहां केस कम है, वह जनजीवन सामान्य बनाने की कोशिश हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है। पढ़िए बड़ी बातें-

शर्तों के साथ इन सेवाओं की अनुमति दी गई है

  • अंतर्राष्ट्रीय विमानों को सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही अनुमति।
  • सिनेमा हॉल और सिनेमाघर खुलेंगे, लेकिन 50 प्रतिशत तक की क्षमता के साथ ही।
  • स्विमिंग पूल, केवल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए।
  • प्रदर्शनी हॉल, केवल व्यापार व्यवसाय के लिए (बी 2 बी) प्रयोजनों के लिए।
  • बंद स्थानों पर सामाजिक / धार्मिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक / धार्मिक सभा की आधी क्षमता के साथ अनुमति। खुले स्थानों पर क्षमता को देखते हुए स्थानीय प्रशानस अनुमति देगा।
  • कमजोर व्यक्तियों, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

महाराष्ट्र के नए यात्रा दिशानिर्देश: महाराष्ट्र सरकार के नए कानूनों में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों को RT-PCR COVID जांच करवाना होगी। रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही महाराष्ट्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। हवाई अड्डे पर आगमन पर भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने होगी। महाराष्ट्र आने से 72 घंटे पहली टेस्ट करवाना होगा। साथ ही, रेल यात्रियों को बोर्डिंग से पहले COVID सर्टिफिकेट तैयार करना होगा या स्टेशन पर परीक्षण करना होगा।

पंजाब में रात का कर्फ्यू, दोहरा जुर्माना: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में कोविड -19 मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। 1 दिसंबर से पंजाब के सभी कस्बों और शहरों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए जुर्माना को दोगुना कर दिया है, जैसे कि मास्क नहीं पहनना या सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर 1000 रुपए का चालान कटेगा।

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