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New Rule: अब बगैर हेलमेट पर 250 और दस्तावेज न होने पर डेढ़ हजार रुपये देना होगा जुर्माना!

MP news 250 rupee fine on without helmet and 1500 rupee fine on not have vehicle documents: digi desk/BHN/भोपाल/ मध्य प्रदेश में यातायात से जुड़े अपराधों में जुर्माना (शमन) शुल्क कम करने की तैयारी चल रही है। सरकार बगैर हेलमेट के पकड़े जाने वाले दुपहिया वाहन चालकों से भविष्य में 250 एवं वाहन के दस्तावेज न होने पर डेढ़ हजार रुपये जुर्माना वसूल सकती है। मंत्रालय में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद उप समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई है। समिति का गठन शमन शुल्क के निर्धारण के लिए किया गया है।

प्रदेश में वर्तमान में बगैर हेलमेट के पकड़े जाने पर पांच सौ रुपये और दस्तावेज न होने पर तीन हजार रुपये जुर्माना लिए जाने का प्रविधान है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को शमन शुल्क कम करने के निर्देश दिए थे। मंगलवार को आयोजित बैठक में भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में शमन शुल्क के निर्धारण पर चर्चा हुई।

उप समिति ने इनके अलावा यातायात एवं सड़क सुरक्षा को लेकर मोटरयान अधिनियम की विभिन्न् धाराओं में उल्लेखित अपराधों के लिए शमन शुल्क के निर्धारण, मापदंडों एवं दंड के प्रविधानों पर विचार किया। सूत्र बताते हैं कि समिति ने यातायात से जुड़े लगभग सभी अपराधों में शमन शुल्क आधा करने का मन बना लिया है।

उप समिति की इस बैठक की अनुशंसाओं के आधार पर परिवहन विभाग मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जो मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद लागू होगा। बैठक में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, लोक निर्माण एवं ग्रामोद्योग, कुटीर मंत्री गोपाल भार्गव, सहकारिता और लोकसेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद भदौरिया एवं परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा मौजूद रहे।

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