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MP: संविदाकर्मियों से ANM के पद भरने पर नहीं हुआ निर्णय, फिर आएगा प्रस्ताव

MP decision not taken on filling the post of anm from contractual workers: digi desk/BHN/भोपाल/ प्रदेश में रिक्त एएनएम (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) के 2913 पदों को एक बार में संविदाकर्मियों से भरने के प्रस्ताव पर कैबिनेट में कोई निर्णय नहीं हो पाया। स्वास्थ्य विभाग ने संविदा कर्मचारियों से नियमित रिक्त पदों की पूर्ति का प्रस्ताव रखा था। इस पर चर्चा के बाद तय हुआ कि विचार-विमर्श करके प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। प्रदेश में एएनएम के 13233 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2913 रिक्त हैं। जबकि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 5459 एएनएम संविदा पर कार्यरत हैं।

विभाग ने रिक्त पदों को एक बार में संविदा कर्मचारियों से भरने के लिए नियम में छूट देने का प्रस्ताव दिया था। दरअसल, सामान्य प्रशासन विभाग का नियम है कि 20 प्रतिशत संविदा कर्मचारियों को ही नियमित किया जा सकता है। जबकि, विभाग का तर्क था कि संविदा कर्मचारी प्रशिक्षित हैं और इन्हें योजनाओं की पूरी जानकारी भी है। इनका चयन परीक्षा के माध्यम से होता है और नियमित करने की प्रक्रिया भी परीक्षा के माध्यम से प्रावीण्य सूची बनाकर की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव से कोई असहमत नहीं था, लेकिन अन्य विभागों में भी इसी तरह की स्थितियां है, इसलिए एक बार सभी पहलुओं पर विचार करके प्रस्ताव रखा जाए। इसी तरह खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह की अनुपस्थिति में विकासखंड स्तर पर कंप्यूटर आपरेटर उपलब्‍ध के प्रस्ताव को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। चित्रकूट के मुक्त क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से आने वाले वाहनों से कर नहीं लेने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश इस संबंध में पहले ही निर्णय कर चुका है।

गो पालन के लिए मिलेगा प्रतिमाह 900 रुपये का अनुदान

बैठक में प्रदेश के पांच हजार 200 गांवों में प्राकृतिक कृषि प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक जिले में सौ गांव चिह्नित किए जाएंगे और 26 हजार कृषकों को एक देसी गाय के पालन के लिए 900 रुपये अनुदान प्रतिमाह दिया जाएगा। किसानों का पंजीयन करके उन्हें प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा। प्रगतिशील कृषकों को मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा, जो अन्य किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए प्रशिक्षण देंगे।

नवकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी

सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और लघु जल ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन नीतियों को समाप्त करके नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके आधार पर नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास मध्य प्रदेश में किया जाएगा। नीति में परियोजनाओं के लिए आवश्यक उपकरण के विकास के लिए भी प्रविधान प्रस्तावित किए गए हैं।

आरक्षित मूल्य से अध‍िक पर परिसंपत्ति बेचने की अनुमति

बैठक में दमोह में राजस्व विभाग की परिसंपत्ति पांच करोड़ 11 लाख, इंदौर के तलावली चांदा के पास सात हजार 690 वर्गमीटर भूमि दस करोड़, भोपाल के ग्राम हिनोतिया आलम में 12 हजार 500 वर्गमीटर भूमि आठ करोड़ 63 लाख, नरसिंहपुर में लोक निर्माण विभाग की 620 वर्गमीटर भूमि तीन करोड़ 59 लाख रुपये में विक्रय करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह ग्वालियर में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की पड़ाव चौराहा स्थित एक हजार 987 वर्गमीटर भूमि 17 करोड़ 20 लाख रुपये में विक्रय करने की अनुमति दी गई।

अन्य निर्णय

  • राजभवन सचिवालय में जनजातीय प्रकोष्ठ में कार्यालयीन स्थापना सहित अन्य कार्यों के लिए एक करोड़ पांच लाख रुपये के वार्षिक बजट की स्वीकृति ।
  • बाणसागर बहुउद्देश्यीय परियोजना के नहर कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति।
  • राजधानी परियोजना वनमंडल के गठन की अनुमति।
  • गेहूं निर्यातकों को मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति के निर्णय का अनुमोदन।
  • नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर अंतर्गत डेरी साइंस एंड फूड टेक्नोलाजी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति।

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