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ITR: जल्द भर लें आयकर रिटर्न, 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

ITR Filing Last Date: digi desk/BHN/नई दिल्ली/  इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि नजदीक आती जा रही है। अभी भी कई करदाताओं ने आईटीआर फाइल नहीं किया है। लोग उम्मीद लगाए बैठे है कि सरकार हर बार की तरह डेडलाइन को बढ़ाएगी। हालांकि इस बारे में केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेस्ट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

डेडलाइन बढ़ाने का नहीं विचार

असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने न्यूज रेवेन्यू सेक्रेटरी के हवाले से कहा कि सरकार डेडलाइन को इससे आगे नहीं बढ़ाने वाली है।

2 करोड़ से अधिक लोगों ने फाइल किया रिटर्न

आयकर विभाग के मुताबिक अब तक 2 करोड़ से अधिक लोग रिटर्न फाइल कर चुके हैं। 31 जुलाई तक लोगों को आईटीआर फाइल करना है। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे में बाकी बचे लोग आखिरी दिनों में रिटर्न फाइल करेंगे। इससे फाइलिंग पोर्टल में परेशानी आने की संभावना है। इन दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। लास्ट डेट नहीं बढ़ने पर 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर जुर्माना देना पड़ सकता है।

दो साल बढ़ी है डेडलाइन

बीते दो एसेसमेंट वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। हालांकि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया था। वहीं 2021-22 में नए इनकम टैक्स वेबसाइट में रिटर्न भरने में आ रही परेशानी के चलते 31 दिसंबर 2021 तक डेडलाइन बढ़ाया गया था।

 

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