सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरूद्ध अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस 26 जून पर वॉल-पेंटिंग, रंगोली आदि प्रतियोगिताएँ, नुक्कड़ नाटक, मैराथन दौड़, नशामुक्ति के विरूद्ध रैली एवं मानव श्रंखला निर्माण, स्कूल-कॉलेज आदि में विषय-विशेषज्ञों और नशा/शराब की आदत से मुक्त हुए प्रभावी एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के व्याख्यान, जन-सामान्य द्वारा नशामुक्ति के लिये शपथ-ग्रहण, कला-पथक दलों और सांस्कृतिक कला-मण्डलियों द्वारा नाटक, गीत आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। बैनर, पोस्टर, पम्पलेट से व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ जन-सामान्य को नशामुक्ति के लिये शपथ भी दिलवाई जायेगी।
राज्य शासन द्वारा सभी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। कार्यक्रम, नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए होंगे।
आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण डॉ. ई. रमेश कुमार ने कहा है कि दिवस मनाने का उद्देश्य उन प्रभावों को सशक्त करना है, जिनसे नशीले पदार्थों और नशीली दवाइयों से मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके। कार्यक्रमों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, महिला-बाल विकास, नगरीय प्रशासन एवं विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पुलिस, जेल, खेल एवं युवा कल्याण विभाग और अशासकीय संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में प्रवेश अब 10वीं की मेरिट पर होगा
शैक्षणिक सत्र 2022-23 में मध्यप्रदेश के पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश कक्षा 10$2 की 10वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किये जायेंगे। पूर्व में प्रवेश परीक्षा (पीपीटी) प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा की जाती थी।
शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों का पंजीकरण महिला एवं बाल विकास विभाग के पोर्टल पर करायें
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने शाला पूर्व शिक्षा केन्द्र संचालित करने वाली संस्थाओं को निर्देशित किया है कि जिनके द्वारा अभी तक पंजीकरण नहीं कराया गया है। ऐसी संस्थायें अपना पंजीकरण महिला एवं बाल विकास विभाग के पोर्टल mpwcdmis.gov.in पर करा सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रायवेट क्षेत्र में पूर्व से संचालित एवं नवीन संचालित होने वाले शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों के नियमन एवं निगरानी के लिये विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा प्रारंभ की गई है।
उल्लेखनीय है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 तथा राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) नीति 2013 के तारतम्य में ‘शाला पूर्व शिक्षा नीति 2022 मध्यप्रदेश’ को अंगीकृत करते हुए असाधारण राजपत्र में 13 अप्रैल 2022 को प्रकाशित किया गया है। उक्त नीति के पैरा 6.2.3 अनुसार प्रदेश के समस्त (निजी/शासकीय) शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों यथा प्ले स्कूल्स, प्री प्राइमरी स्कूल, प्रीपेरेट्री क्लासेस, नर्सरी स्कूल इत्यादि को मान्यता प्रदान करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।