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Chhatarpur: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल कठोर कैद की सजा 

छतरपुर,भास्कर हिंदी न्यूज़/   नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट बिजावर की अदालत ने दोषी करार देकर 10 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है।

अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि सात अक्टूबर 2020 को अपरान्ह तीन बजे वह घर में अकेली थी। उसकी छोटी बहन घर के बाहर खेल रही थी तभी उसके गांव का आरोपित मिलन कुशवाहा पीछे से उसके घर की दीवार फांदकर अंदर आया और उसे पीछे से बुरी नियत से पकड़कर कमरे में ले जाने लगा। वह चिल्लाई तो छोटी बहन भागकर घर के अंदर आई, उसे देखकर आरोपित मिलन ये बात किसी को बताने पर जान से खत्म कर देने की धमकी देकर भाग गया। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना शुरू की गई।

इसी दौरान पीड़िता के पिता ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को एक लिखित आवेदन पत्र देकर कहा कि उसकी नाबालिग बच्ची के साथ आरोपित द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस तथ्य पर आरोपित मिलन कुशवाहा को धारा 376 आइपीसी व पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार करके प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक एडीपीओ अजय कुमार मिश्र ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह अदालत में पेश किए। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट बिजावर निशा गुप्ता की अदालत ने आरोपित को धारा 376 आइपीसी में दोषी करार देकर उसे 10 साल कठोर कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

 

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