Insurance Premium Hike: digi desk/BHN/ नई दिल्ली/ यदि आप कार या बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 1 जून पर पहले खरीद लें क्योंकि 1 जून के बाद कार या बाइक खरीदना महंगा हो जाएगा। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है, इस कारण से कार व बाइक की कीमत का अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ताजा नोटिफिकेशन में इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने की जानकारी दी है।
इरडा की सलाह पर मंत्रालय ने लिया फैसला
गौरतलब है कि बीमा नियामक IRDAI की सलाह के बाद सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। इसमें खास बात यह है कि कि इरडा की सलाह पर पहली बार मंत्रालय ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की प्रीमियम दरें बढ़ाने का ऐलान किया है। थर्ड पार्टी प्रीमियम की ये बढ़ी दरें 1 जून से लागू होंगी।
जानिए कितनी हो जाएगी थर्ड पार्टी प्रीमियम
150cc से ज्यादा लेकिन 350cc से कम की बाइक और स्कूटर के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम अब 1,366 रुपए देनी होगी, वहीं 350cc से ज्यादा क्षमता के इंजन वाले 2-व्हीलर्स के लिए अब इंश्योरेंस प्रीमियम 2,804 रुपए लगेगी। इसके अलावा ग्राहक यदि 5 साल के लिए सिंगल प्रीमियम पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं तो 75cc तक के बाइक-स्कूटर के लिए प्रीमियम 2,901 रुपए, 75 से 150cc तक के लिए 3,851 रुपए, 150 से 350cc तक के लिए 7,365 रुपए और इससे ज्यादा की इंजन कैपेसिटी के लिए 15,117 रुपए प्रीमियम देना होगी।
कारों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
कारों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात की जाए तो 1000cc तक की इंजन क्षमता वाली कारों का इंश्योरेंस प्रीमियम 2,094 रुपए होगा। 2019-20 में यह राशि 2,072 रुपए थी। इसके अलावा 1000cc से 1500cc तक की कारों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम 3,416 रुपए देना होगा। कार का इंजन 1500cc से ज्यादा है तो प्रीमियम 7,890 रुपए देना होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक और फ्यूल सेविंग व्हीकल को प्रोत्साहन दे रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इंश्योरेंस प्रीमियम पर 15 फीसदी और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रीमियम पर 7.5 फीसदी डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा स्कूल बस और विंटेज कारों के इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी क्रमश: 15 फीसदी और 50 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा।
जानिए क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
किसी नए व्हीकल के खरीदने पर मालिक को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है। दरअसल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी मालिक को नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना के दौरान उसके वाहन से चोटिल होने वाले व्यक्ति को बीमा कवर प्रदान करता है। गाड़ी का मालिक अपने वाहन की सुरक्षा के लिए अलग-अलग बीमा विकल्प में से एक किसी का सिलेक्शन कर सकता है, जिसमें से एक पॉपुलर ऑप्शन Bumper to Bumper बीमा का है।