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Anuppur: झूठे दुष्कर्म मामले में फंसाने की धमकी देकर  मांगी फिरौती, दो गिरफ्तार

अनूपपुर, भास्कर हिंदी न्यूज़/ एक कालरी कर्मचारी को दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसा कर रुपये ऐंठने की योजना एक महिला और पुरुष द्वारा बनाई गई थी। कालरी कर्मचारी के साहस और सजगता से आरोपित महिला पुरुष गिरफ्तार कर लिए गए। यह मामला थाना भालूमाड़ा क्षेत्र का है। गिरफ्तार आरोपियों में संतोष (40) पिता राजू मलिक निवासी जमुना और आरोपी यशोदा (45) उर्फ बसंती पति सुदामा बसोर निवासी जमुना थाना भालूमाड़ा है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार फरियादी एवं कालरी कर्मचारी जयंत कुमार 30 वर्ष निवासी डबल स्टोरी जमुना क्वार्टर कालरी में वेल्डर के पद पर हैं। पत्नी और बच्चों के घर जाने पर वह अकेले रह रहे थे। जमुना कालरी क्वार्टर से लगभग 1 किलोमीटर दूर शनि मंदिर जमुना के पास दोनों आरोपित पड़ोस में रहते। आरोपित संतोष मलिक निगरानी सुदा बदमाश है जबकि आरोपिया यशोदा बाई पसान नगर पालिका में सफाई कर्मचारी है। दोनों के द्वारा योजना बनाई गई की उक्त कालरी कर्मचारी को झूठे मामले में फंसा कर रुपये ऐंठा जाए। योजना के मुताबिक रविवार की सुबह करीब 8ः30 बजे यशोदा बाई कालरी कर्मचारी जयंत कुमार के घर पहुची दरवाजा खुलवाकर अंदर बैठ गई और पीने के लिए पानी मांगा इतने में आरोपित संतोष मलिक आंगन की बाउंड्री कूदकर अंदर घुस आया और राड लेकर फरियादी जयंत को धमकाते हुए यशोदा के साथ वीडियो बनाने लगा। आरोपित द्वारा फरियादी को धमकाया गया है कि मेरी बहन के साथ गलत हरकत अकेले में बुलाकर कर रहे हो। इसी दौरान संतोष मलिक ने जयंत कुमार की जेब में रखे 5 हजार रुपये छीन लिए और जयंत से दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देते हुए 5 लाख रुपये मांगे।

धमकी से कालरी कर्मचारी जयंत भयभीत हो गया उसने समझौते के तहत डेढ़ लाख रुपये सोमवार की शाम को देने का भरोसा दिया। रुपये ना होने पर फरियादी ने झूठे मामले में फंसाने के डर से भालूमाड़ा थाना पहुंचकर पूरी जानकारी पुलिस को बताई। मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोतमा शिवेंद्र सिंह बघेल के निर्देशन में एक टीम गठित की गई और फिरौती मांगने वाले दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। संतोष मलिक से लूटे गए 5 हजार रुपये भी जब्त किए गए। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को सोमवार न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय कोतमा में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 450, 388, 389, 392, 506, 34 का अपराध किया गया है। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक विपुल शुक्ला, सलीम खान, सहायक उपनिरीक्षक सरिता लकड़ा, विनोद द्विवेदी, आरक्षक कर्मजीत, महिला आरक्षक कविता तिवारी, अंजलि स्वर्णकार और आरक्षक चक्रधर तिवारी शामिल रहे।

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