Krishna Janmabhoomi Case: digi desk/BHN/इलाहाबाद/ मथुरा के मंदिर-मस्जिद विवाद में गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। श्रीकृष्ण जन्मभूमि – ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट को आदेश दिया है कि वह विवाद से जुड़े सभी मामलों की एक साथ सुनवाई हो। चार माह में सुनवाई पूरी की जाए। यदि सुन्नी वक्फ बोर्ड सुनवाई में नहीं आता है तो एकतरफा फैसला सुना दिया जाए। बता दें, हिंदू पक्ष का आरोप है कि ईदगाह मस्जिद का निर्माण कृष्ण मंदिर को तोड़कर किया गया था। ईदगाह मस्जिद का मामला मथुरा के स्थानीय कोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्षकारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की रोजाना सुनवाई और जल्द से जल्द निस्तारण का आदेश देने की मांग की थी। हिंदू पक्षकारों ने हाईकोर्ट से मांग की थी कि यदि सुनवाई के दौरान दूसरा पक्ष पेश नहीं होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, एकतरफा आदेश पारित किया जाए।
Shri Krishna Janmabhoomi Case: बड़ी बातें