Rbi changes rules of bank locker now customers will get new facilities know details: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैंक लॉकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अगर आप भी किसी बैंक में लॉकर खोलने की योजना बना रहे हैं या आपके पास पहले से किसी बैंक में लॉकर है तो आपके लिए नए नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। नए नियम 1 जनवरी, 2022 से लागू हो गए हैं। बैंक लॉकरों पर ग्राहकों की लगातार शिकायतों के बाद रिजर्व बैंक ने मौजूदा नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। यदि आप अभी तक इन बदले हुए नियमों से अवगत नहीं हैं, तो हम आपके सामने बैंक लॉकरों के लिए लागू होने वाले नियम परिवर्तनों पर एक विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं।
चोरी का मुआवजा देगा बैंक
ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां बैंक लॉकर से चोरी के मामले सामने आए हैं। इसे रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने अब सख्त नियम बनाए हैं जिससे बैंकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब अगर आपके बैंक लॉकर से कुछ चोरी हो जाता है या इससे जुड़ी कोई समस्या है तो बैंक को ग्राहक को लॉकर के किराए का 100 गुना मुआवजा देना होगा।अब बैंक यह नहीं कह सकते कि बैंक लॉकर चोरी के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं।
सीसीटीवी अनिवार्य
अब बैंकों के लिए लॉकर रूम की निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सीसीटीवी का डाटा 180 दिनों तक रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इससे यह जांचने में मदद मिलेगी कि कहीं कोई विसंगति तो नहीं है। पुलिस जांच पूरी होने तक ग्राहक द्वारा बैंक में किसी गड़बड़ी या चोरी की शिकायत करने पर सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी कर दिया गया है।
ई-मेल और एसएमएस अलर्ट
ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए, रिजर्व बैंक ने अब यह आवश्यक कर दिया है कि बैंक को हर बार ग्राहक द्वारा अपने लॉकर तक पहुंचने पर एसएमएस और ई-मेल भेजना होगा। यह अलर्ट ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाएगा।
ग्राहकों को नहीं दे सकते आधी-अधूरी या गलत जानकारी
रिजर्व बैंक के नए नियमों के मुताबिक बैंक अब ग्राहकों को लॉकर के बारे में आधी-अधूरी या गलत जानकारी नहीं दे सकते हैं। उन्हें खाली लॉकरों की सूची, लॉकर की प्रतीक्षा सूची और प्रतीक्षा सूची का नंबर सार्वजनिक करना होगा। इन्हें बैंक के डिस्प्ले बोर्ड पर लगाना होगा। साथ ही, उन्हें लॉकर खोलने से संबंधित सभी आवेदनों को स्वीकार करना होगा और ग्राहकों को प्रतीक्षा सूची के बारे में सूचित करना होगा।