सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 के तहत 18 मार्च शुक्रवार अर्थात् होली (जिस दिन रंग खेला जायेगा) का त्यौहार होने पर कानून व्यवस्था की दृष्टि से 17 मार्च को रात्रि 11ः30 बजे से 18 मार्च 2022 को सायं 5 बजे तक संपूर्ण सतना जिले में स्थित समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानें, एफ.एल.-3, वाईन की फुटकर बिक्री (रिटेल आउटलेट), एफ.एल.-9 इकाईयां पूर्णतः बंद रखी जायेंगी। मदिरा दुकानों पर बिक्री पूर्णतः निषेध रहेगी। इस दौरान देशी मदिरा भाण्डागार सतना से प्रदाय पूर्णतः निषेध रहेगा। कलेक्टर ने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
होली पर शांति व्यवस्था कायम रखने अनुविभागीय एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने 17 मार्च को होलिका दहन तथा 18 मार्च को होली धुरेड़ी एवं शब-ए-बारात पर्व पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी तत्काल प्रभाव से लगाई है।
इसके अनुसार सभी अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार और नायब तहसीलदार) अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। सभी अनुविभागीय और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में 17 एवं 18 मार्च को कानून व्यवस्था बनाएंगे तथा नगर पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के साथ समन्वय स्थापित करेंगे और किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम में देंगे।
पर्यावरण मंत्री द्वारा होली पर गो-काष्ठ जलाने और पौध-रोपण की अपील
पर्यावरण, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई देते हुए होलिका दहन के लिये पेड़ न काटने की अपील की है। श्री डंग ने लोगों से अनुरोध किया है कि होलिका दहन में कम से कम लकड़ी और अधिक से अधिक गो-काष्ठ एवं कंडो का ही उपयोग करें। साथ ही कम से कम एक पौधा अवश्य रोपें। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रोज पौध-रोपण करने की सराहना करते हुए कहा कि आज हम जितना अधिक पौध रोपेंगे आने वाले सालों में विश्व पर्यावरण को उतना ही लाभ होगा।