Trade reserve bank of india stops paytm payments bank from onboarding new customers: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने आज (शुक्रवार) पेटीएम के बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। एक प्रेस विज्ञप्ति में केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई के बारे में बताया है।
ऑडिट कराने का आदेश
वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपने आईटी सिस्टम का ऑडिट कराने का आदेश दिया है। इसके लिए एक आईटी ऑडिट फर्म की नियुक्ति करने को कहा है। आरबीआई के अनुसार पेटीएम बैंक द्वारा नए ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग आईटी ऑडिटर्स की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद विशिष्ट अनुमति के अधीन होगी।
क्या है आईटी ऑडिट?
बता दें आईटी ऑडिट एक टीम पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सिस्टम की जांच करेगी। यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि उनका सिस्टम कितने कस्टमर्स का बोझ उठा सकता है। वहीं उसमें क्या-क्या परेशानी है। अगर कंपनी ऑडिट में फेल हुई, तो ये रोक आगे भी बरकरार रहेगी।
स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू करने का प्लान
वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू करने का प्लान बनाया है। इस साल मई-जून के करीब लाइसेंस के लिए रिजर्व बैंक के पास आवेदन कर सकता है। तब तक पेटीएम बैंक को पांच वर्ष पूरे हो जाएंगे। बता दें पेमेंट्स बैंक तभी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जब उन्हें 5 साल पूरे हो गए हो। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रमोटर विजय शेखर शर्मा है। वहीं पेटीएम बिजनेस लोन के लिए भी प्लान बना रहा है। एसएफबी का लाइसेंस मिलने के बाद कंपनी पार्टनर्स के साथ लोन व्यापार के बारे में चर्चा करेगा।