Netflix, Amazon Prime Video :newdelhi/ केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल्स के लिए अहम आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, अब सभी ऑनलाइन पोर्टल्स सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन होंगे यानी मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ही काम करेंगे। ऑनलाइन पोर्टल्स के साथ ही कंटेंट प्रॉवाइडर्स (सामग्री प्रदाताओं), ऑनलाइन फिल्म्स तथा ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स पर भी यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। यानी अब OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाले वीडियो, फिल्मों और वेब सीरीज के लिए मंत्रालय से अनुमति लेना होगी।
दरअसल, OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही वेब सीरीज को कई लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई है। ये वीडियो आसानी से उपलब्ध हैं और बच्चों तथा युवाओं पर इनका बुरा असर पड़ रहा है। माना जा रहा है कि इस पर लगाम कसने के लिए सरकार ने यह उपाय निकाला है। OTT प्लेटफार्मों में समाचार पोर्टल और स्ट्रीमिंग सेवाएं जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और अमेज़ॅन प्राइम वीडियो भी शामिल हैं, जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं।
बता दें, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में चले एक केस में केंद्र सरकार ने इस तरह की मंशा जाहिर की थी। सरकार की ओर से कहा गया था कि टीवी से ज्यादा जरूर है ऑनलाइन माध्यमों से कंटेट (समाचार, वीडियो) परोसने वालों की मॉनिटरिंग। हालांकि पिछले दिनों सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भरोसा दिया था कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिसे मीडिया की आजादी पर असर पड़े। तब ही प्रकाश जावडे़कर ने कहा था कि प्रिंट और न्यूज चैनल की तर्ज पर ऑनलाइन पोर्टल्स का नियमन भी जरूरी है।