Income Tax Rebate: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ चालू वित्त वर्ष 2021-22 जल्द ही खत्म होने वाला है और टैक्स बचाने के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है। ऐसे में यदि आपने टैक्स बचाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी (80सी) के तहत 1.5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा का पूरा उपयोग कर लिया है तो आप भी सेक्शन 80डी के तहत टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।
स्वास्थ्य योजनाओं के जरिए लाभ
आयकर की धारा 80 D के तहत स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर अतिरिक्त कर लाभ उपलब्ध हैं। इसके प्रावधानों के माध्यम से आप अपने और अपने माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 1 लाख रुपए तक की कर छूट का दावा किया जा सकता है।
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी मिलती है टैक्स छूट
गौरतलब है कि 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 25,000 रुपए तक टैक्स छूट मिलती है। यह सीमा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए 50,000 रुपए है। यदि करदाता 60 वर्ष से कम आयु का है और अपने और अपने माता-पिता, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदता है, तो कोई व्यक्ति प्रीमियम पर 75,000 रुपए तक बचा सकता है। इसके अलावा यदि करदाता 60 वर्ष से अधिक आयु का है तो वह अपने और अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 1 लाख रुपए तक बचा सकता है।
टैक्स बचाने के लिए न करें ये काम
सेक्शन 80-D के तहत इंडिविजुअल पॉलिसी या मेडिक्लेम, फैमिली फ्लोटर प्लान, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस प्लान के हेल्थ राइडर्स और हेल्थ इंश्योरेंस के अन्य वेरिएंट हेल्थ कवर प्लान पर टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। कई जानकारों को कहना है कि सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि इन पॉलिसियों के फायदे और भी बड़े हैं।