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Government Order: अल्पसंख्यक संस्थानों में भी हिजाब पहन कर आने पर रोक, राज्‍य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जारी किया सर्कुलर

Karnataka government order says no to hijab in minority institutions: digi desk/BHN/बेंगलुरू/ हिजाब विवाद पर कर्नाटक सरकार सख्‍ती के मूड में नजर आ रही है। समाचार एजेंसी आइएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक राज्‍य सरकार ने गुरुवार को एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि सरकार के तहत संचालित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भी हिजाब पहनने की अनुमति नहीं होगी। वहीं एएनआइ ने ट्वीट कर बताया है कि कर्नाटक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अगले आदेश तक स्कूलों में विद्यार्थियों को भगवा शाल, स्कार्फ, हिजाब आदि को कक्षाओं में पहनने से रोक दिया है।

कर्नाटक के अल्पसंख्यक कल्याण हज एवं वक्फ विभाग के सचिव मेजर पी. मणिवन्नन (P. Manivannan) ने कहा है कि इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) की पूर्ण पीठ की ओर से जो अंतरिम आदेश जारी किया गया है वह अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (Minority Welfare Department) के तहत संचालित आवासीय विद्यालयों और मौलाना आजाद माडल स्कूलों पर भी लागू होता है। ऐसे में विभाग (Minority Welfare Department) की ओर से संचालित शिक्षण संस्थानों की कक्षाओं में हिजाब, भगवा गमछा समेत अन्य धार्मिक प्रतीकों को पहनने की अनुमति नहीं होगी।

यही नहीं पी. मणिवन्नन (Secretary for Minority Welfare) की ओर से जारी सर्कुलर में राज्‍य सरकार एवं अन्‍य हितधारकों से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के साथ ही विद्यार्थियों को कक्षाओं में आने की अनुमति देने को कहा गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि उक्‍त आदेश ऐसे संस्थानों तक ही सीमित है जहां कालेज विकास समितियों ने स्‍टूडेंट के लिए ड्रेस निर्धारित की है। यह आदेश ऐसे वक्‍त में आया है जब एक समुदाय विशेष की ओर से हिजाब को शिक्षण संस्‍थानों में पहनकर आने की अनुमति दिए जाने की मांग की जा रही है।

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