Medical commission has issued new guidelines for private medical colleges government fees will be applicable on 50 percent seats: digi desk/BHN/नई दिल्ली/राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने निजी चिकित्सा संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50 फीसदी सीटों के संबंध में फीस और अन्य सभी शुल्कों के निर्धारण के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। आयोग ने शनिवार को जारी किए अपने नवीनतम दिशानिर्देशों में कहा कि निजी मेडिकल कालेजों में 50 फीसदी सीटों की फीस अब किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों के बराबर होगी।
समाचार एजेंसी के मुताबिक, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि ‘व्यापक विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि निजी मेडिकल कालेज और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50 फीसदी सीटों की फीस उस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों में शुल्क के बराबर होना चाहिए। इस शुल्क का लाभ पहले उन उम्मीदवारों को मिलेगा, जिन्होंने सरकारी कोटे की सीटों हासिल की है। लेकिन यह सीमा संबंधित मेडिकल कालेज या डीम्ड विश्वविद्यालय की कुल स्वीकृत सीटों की संख्या के 50 फीसदी तक ही सीमित होगी।
बताया जा रहा है कि यदि सरकारी कोटे की सीटें कुल स्वीकृत सीटों के 50 फीसदी से कम हैं। तो शेष उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर सरकारी मेडिकल कालेज की फीस के बराबर फीस का लाभ मिलेगा।