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UAN नंबर के बिना भी निकाला जा सकता है पैसा, ऐसे करें ऑनलाइन एप्‍लॉय

PF: newdelhi/ पीएफ खाताधारकों के लिए यह काम की खबर है। पीएफ खाते में से एडवांस निकासी या सामान्‍य निकासी करने वाले कर्मचारी ध्‍यान दें। अक्‍सर कई लोग अपना PF पीएफ का पैसा इसलिए नहीं निकाल पाते हैं क्‍योंकि उनका केवाईसी पूरा नहीं होता है। यदि होता भी है तो उनका यूएएन जनरेट नहीं हो पाता है। पीएफ संबंधी मामलों में UAN एक अनिवार्य नंबर माना जाता है। इसके बिना पैसों की निकासी मुश्किल है। लेकिन हम आपको यह काम की बात बता रहे हैं कि यदि आपके पास यूएएन (UAN ) नंबर नहीं है, इसके बावजूद आप पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको केवल एक फॉर्म भरना जरूरी होगा जिसे भरकर आप भविष्‍य निधि संगठन यानी EPFO के कार्यालय में जाकर जमा कर आएं। यह बात अलग है कि यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी है इसलिए हो सकता है आपको बार-बार EPFO के कार्यालय जाना पड़े लेकिन आपका काम हो जाएगा। पैसे निकालने के लिए आपको जो फॉर्म भरना होगा वह आपको या तो ईपीएफओ के कार्यालय, आधिकारिक वेबसाइट से मिल जाएगा या अपने संस्‍थान से भी प्राप्‍त हो सकता है।

हां, यह बात जरूर है कि आपको कागजी कार्यवाही अधिक करना पड़ सकती है लेकिन जब आपके कागजातों एवं आवेदन की जांच पूरी जाएगी तब ईपीएफओ कार्यालय से आपके क्‍लेम को सेटल किया जाएगा। इसके बाद 10 से 20 दिनों के भीतर आपके PF Account पीएफ खाते में पैसा आ जाएगा। खास बात यह है कि आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भी पीएफ विड्रावल के लिए आवेदन दे सकते हैं। इससे आप कार्यालय के चक्‍कर काटने से बच जाएंगे। इस तरह एप्‍लॉय करने से आपको 5 से 10 दिनों के भीतर ही पैसा प्राप्‍त हो जाएगा।

ऐसे करें ऑनलाइन एप्‍लॉय, इन स्‍टेप्‍स को फॉलो करें

  • – सबसे पहले आप ईपीएफओ (EPFO) की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
  • – इसके बाद आपको यहां अपना यूएएन (UAN) नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करना होगा।
  • – लॉग इन हो जाने के बाद मैनेज (Manage) के ऑप्‍शन पर क्लिक करें।
  • – केवाईसी (KYC) के विकल्‍प पर जाकर आप अपनी सारी जानकारी एक बार ठीक से चेक कर लें।
  • – अब आपको ऑनलाइन सर्विस (Online Services) पर क्लिक करना होगा, जहां आपके सामने एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा। इसमें से क्लेम (Claim) के विकल्‍प पर क्लिक करें।
  • – इसके बाद आप अपने क्लेम फॉर्म को जमा करने के लिए Proceed For Online Claim के विकल्‍प पर क्लिक करें। ‘I Want To Apply For’ के ऑप्‍शन में जाएं। इसमें से full EPF Settlement, EPF Part withdrawal (loan/advance) या pension withdrawal के दिए हुए विकल्‍पों में से अपना एक चुनाव करें।

इस पूरी प्रोसेस को पूरा कर लेने के बाद करीब एक सप्‍ताह या डेढ़ सप्‍ताह में आपको ईपीएफओ के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में पीएफ खाते के पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। – जब पैसा आपके बैंक खाते में जमा किया जाएगा तो उसकी जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) के माध्‍यम से भी दी जाएगी।

  • – अनिवार्य बात यह है कि यदि आपका पीएफ अकाउंट आधार से लिंक है तो ही आप ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्‍यथा आप इस क्‍लेम को करने के लिए अपात्र होंगे।

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