In madhya pradesh now there will be no need of tc for changing school from class 1st-to-8th: digi desk/BHN/भोपाल/ पहली से आठवीं तक का कोई विद्यार्थी यदि स्कूल बदलता है तो अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) की जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्य प्रद्रेश स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक एक से दूसरे स्कूल में जाने पर टीसी मांगी जाती थी, जिससे अभिभावक परेशान होते थे। हालांकि पिछले साल 20 दिसंबर को विभाग ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अगर बच्चा स्कूल बदलता है तो आवेदन पत्र के साथ उस स्कूल से टीसी लेकर देनी होगी जिसमें उसने अंतिम बार पढ़ाई की हो। अब 29 नवंबर को विभाग ने फिर नया आदेश जारी कर पिछले साल के आदेश को निरस्त कर दिया है।
दरअसल, कोविड काल में निजी स्कूलों ने शासन के आदेश की अवहेलना कर अभिभावकों से पूरी फीस वसूलने का दबाव डाला। ऐसे में कई अभिभावकों ने निजी स्कूलों से बच्चों को निकाल लिया। लेकिन स्कूलों द्वारा टीसी नहीं देने के कारण दूसरे स्कूल में अभिभावक बच्चों को दाखिला नहीं दिला पा रहे थे।
टीसी की अनिवार्यता जरूरी
निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह ने इस आदेश का विरोध किया है। उनका कहना है कि एक से दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने पर टीसी की अनिवार्यता जरूरी है। यदि इसे खत्म कर दिया तो कई अभिभावक फीस जमा नहीं करेंगे और दबाव बनाने पर वे बच्चे को स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में प्रवेश दिला देंगे। इसके अलावा फर्जीवाड़ा बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि कोई भी फर्जी अंकसूची बनवाकर किसी भी स्कूल में बच्चे को प्रवेश दिला सकता है।