Income Tax Return: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख नजदीक आते जा रही है। इस बीच आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए नोटिस जारी किया है। यह एक तरह से रिमाइंडर है। जिसमें कहा गया है कि लास्ट डेट 31 दिसंबर का इंतजार न करें। आईटीआर फाइलिंग का काम आज की कर लें।
बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग-अलग माध्यमों से करदाताओं को आईटीआर फाइलिंग के लिए जागरुक करता है। अब वित्तीय वर्ष 2021-22 का रिटर्न दाखिल करने के लिए विभाग ने एक ट्वीट किया है। जिसमें लिखा है, कंपनी ध्यान दें। कृपया अपने कर्मचारियों को वित्तीय साल 2021-2022 के लिए आईटीआर दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर 2021 है। आज ही अपने कर्मचारियों को याद दिलाएं। इस वर्ष आईटीआर 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच की इनकम पर लागू है।
आईटीआर नहीं भरने पर देना पड़ेगा जुर्माना
अगर कोई समय सीमा में आईटीआर दाखिल करने से चूक जाता है। तब इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। आईटीआर फाइल नहीं करने या देर से करने पर दस हजार रुपए तक जुर्माना लग सकता है।
स्टेप 1. सबसे पहले वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं।
स्टेप 2. अब यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगइन करें।
स्टेप 3. अब प्रोफाइल सेटिंग्स पर क्लिक करें।
स्टेप 4. लिंक आधार बटन पर जाएं।
स्टेप 5. अब अपने आधार कार्ड की डिटेल्स भरकर Link Now पर क्लिक करें।
स्टेप 6. अब अपना आधार और पैन कार्ड डिटेल्स सत्यापित कर सकते हैं।
स्टेप 7. अब आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
स्टेप 8. ओटीपी दर्ज कर सबमिट पर क्लिक करें।
स्टेप 9. अब वेबसाइट पर Return successfully e-verified दिखाई देगा।
स्टेप 10. आगे भविष्य के लिए फॉर्म डाउनलोड कर लें।