Monday , May 20 2024
Breaking News

मशहूर पत्रकार विनोद दुआ गंभीर हालत में ICU में भर्ती, बेटी मलिका ने कहा प्रार्थना करें

Famous journalist vinod dua admitted in icu in critical condition daughter malika said pray: digi desk/BHN/नई दिल्ली/  ख्यात पत्रकार विनोद दुआ ‘गंभीर’ हालत में हैं और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उनकी बेटी मलिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दी है। उन्‍होंने बताया कि, मेरे पापा आईसीयू में गंभीर हालत में हैं। अप्रैल से उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी। मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूं कि वह जितना संभव हो उतना कम दर्द का अनुभव करें। 67 वर्षीय दुआ की पत्नी व रेडियोलॉजिस्ट पद्मावती ‘चिन्ना’ दुआ का जून में कोविड के साथ लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया था। विनोद दुआ और उनकी पत्नी गुड़गांव के एक अस्पताल में थे, जब दूसरी कोविड लहर अपने चरम पर थी। दुआ का स्वास्थ्य तब से खराब है। दंपति बड़ी बेटी बकुल दुआ के माता-पिता भी हैं, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं।

मलिका ने अपनी पोस्‍ट में लिखा

“My Papaji is beyond critical in the ICU. His health had been deteriorating rapidly since April. He also is unable to come to terms with losing the light of his life. He has lived an extraordinary life and given us the same. He deserves no pain. He is immensely loved and revered and I request you all to pray that he experiences as little pain as possible,”

व‍िनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत

जून के महीने में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज किए गए राजद्रोह का मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। विनोद दुआ के यूट्यूब चैनेल में की गई टिप्पणियों पर हिमाचल प्रदेश में राजद्रोह सहित कई धाराओं मे मुकदमा दर्ज कराया गया था। विनोद दुआ के खिलाफ शिमला जिला के कुमारसैन पुलिस थाने में छह मई को देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था। अजय श्याम ने शिकायत में आरोप लगाया था कि दुआ ने यू-ट्यूब चैनल में मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ झूठ फैलाया। इसमें प्रधानमंत्री पर कई तरह के आरोप लगाए गए। सरकार के कोविड 19 से निपटने के दावों को झुठलाया गया। उन्होंने दावा जताया था कि इससे सरकार के खिलाफ अशांति, अराजकता फैल सकती है।

About rishi pandit

Check Also

तीन नए आपराधिक कानूनों पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली  सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले तीन …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *