Bank Locker Rule Change: digi desk/BHN/ अगर आप भी अपना महंगा और कीमती सामान व जरूरी दस्तावेज बैंक लॉकर में रखते हैं तो सतर्क हो जाएं क्योंकि आरबीआई ने इससे संबंधित में नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं, जिनकी जानकारी बैंक खाताधारकों व लॉकर रखने वालों के लिए जरूरी है। RBI के नए नियम के मुताबिक एक लंबी अवधि तक यदि आपने लॉकर को नहीं खोला तो बैंक आपका लॉकर तोड़ खोलने का अधिकार रख सकता है।
रिजर्व बैंक इंडिया (RBI) का सेफ डिपॉजिट लॉकर के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है। आरबीआई ने कहा कि भले ही किराए का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा हो, लेकिन यदि ग्राहक ने लॉकर ने लंबे समय से लॉकर नहीं खोला है तो उसे तोड़कर खोलने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित होगा। RBI ने हाल ही में सुरक्षित जमा लॉकरों के संबंध में अपने दिशा-निर्देशों में संशोधन किया और निष्क्रिय बैंक लॉकरों के संबंध में बैंकों को कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।