Hong kong upskirting law: digi desk/BHN/महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए Hong Kong सरकार ने नया कानून बनाया है। अब बिना सहमति अगर किसी ने महिला के स्कर्ट से नीचे की फोटो क्लिक या सोशल मीडिया पर शेयर की तो जेल की सजा होगी। बीते गुरुवार को देश में एक कानून पास हुआ। जिसमें अपस्कर्टिंग यानी बिना अनुमति के स्कर्ट के नीचे की तस्वीर या वीडियो बनाने और शेयर करने को अपराध बना दिया है।
पांच साल की जेल और जुर्माना लगेगा
नए नियमों में छिपकर किसी के प्राइवेट पलों को देखना, रिकॉर्ड, अंतरंग पलों की फोटो या वीडियो शेयर करना और किसी के प्राइवेट पार्ट्स की फोटो लेना शामिल है। ऐसा करने पर पांच साल की जेल और जुर्माना देना होगा। सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसी फोटोज शेयर करते हैं। जिसमें अधिकांश मार्केट, कॉफी शॉप या सार्वजनिक स्थानों पर चुपके से खींची जाती है। लेजिसलेटिव काउंसिल ने ऐसी गतिविधियों को क्राइम की कैटेगरी में रखा है।
इस कानून के दायरे में चार गतिविधियां जोड़ी गई। अब वॉयरिजम में अपराधों की संख्या छह हो गई है। कानून में सार्वजनिक के साथ निजी स्थानों पर तस्वीर लेने और वीडियो बनाने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। Hong Kong में ऐसे मामलों की शिकायतें काफी बढ़ रही थी। जिसके बाद कानून पास किया गया। प्रशासन का कहना है कि कानून लागू होने से अपराधों में कमी आएगी।
सोशल मीडिया पर कंटेंट में कमी होगी
नए नियम में अगर कोई शख्स दो या उससे अधिक अपराधों में दोषी पाया गया। तब उसका नाम सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। वहीं अश्लील वीडियो और फोटो बनाने को भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उसे इंटरनेट से हटाया जा सकता है। महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट का कहना है कि सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट में कमी होगी। नियम टूटने पर सोशल साइट्स को कोर्ट में लाया जा सकेगा।