Dream Home Expensive: digi desk/BHN/रायपुर/ भवन निर्माण में आवश्यक रेत व गिट्टी की कीमतों में अगले महीने से और बढ़ोतरी होने वाली है। पहले ही इस कारोबार का व्यवस्थित तरीके से संचालन बड़ी चुनौती है। अवैध खनन और कालाबाजारी का बोलबाला है। इस कारोबार का बड़ा हिस्सा नकदी और कच्चे में संचालित होता है। सरकार ने गड़बड़ियों को नियंत्रित करने के लिए अहम कदम उठाए हैं तथा निगरानी की व्यवस्था विकसित की जा रही है।
इन प्रयासों के बीच रेत-गिट्टी पर जीएसटी की दर को पांच फीसद से बढ़ाकर 18 फीसद कर दिया गया है। एक अक्टूबर से यह दर लागू हो जाएगी। गौरतलब है कि बहुत से उत्पादों में जीएसटी काउंसिल द्वारा एक अक्टूबर से जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी हो रही है। बताया जा रहा है कि माइनिंग पर अब तक पांच फीसद जीएसटी था,जो एक अक्टूबर से 18 फीसद हो जाएगा।
विभागीय अधिकारियों और कर विशेषज्ञों का कहना है कि अवैध खनन और कालाबाजारियों पर नियंत्रण के लिए इस प्रकार के कदम उठाए गए है। जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी के साथ ही गलत ढंग से चलने वाले कारोबार पर लगाम के लिए निगरानी भी की जाएगी।
महंगे होंगे मकान
भले ही अभी स्टील की कीमतें कुछ कम हुई है लेकिन इन दिनों सीमेंट की कीमतें भी एक बार फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। अब एक अक्टूबर से रेत व गिट्टी और महंगी हो जाएगी। इसका असर मकानों की कीमतों में भी पड़ेगा। अगर आप जमीन लेकर स्वयं मकान बना रहे है या बिल्डर से मकान खरीदने की सोच रहे है दोनों ही स्थितियों में 10 फीसद तक मकान महंगे हो जाएंगे। इस प्रकार आपके घर बनाने का सपना भी महंगा हो जाएगा।
नई दरें एक अक्टूबर से होंगी लागू
जीएसटी की नई दरें एक अक्टूबर से लागू होने वाली है। माइनिंग पर जीएसटी की दर बढ़ने का असर मकानों की कीमत पर भी पड़ेगा।
कार्टून बॉक्स, कंटेनर भी होंगे महंगे
जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी का असर कार्टून बॉक्स, कंटेनर पर भी पड़ेगा। बताया जा रहा है कि एक अक्टूबर से इनमें भी जीएसटी की दरें 18 फीसद हो रही है। इसी प्रकार एक अक्टूबर से वेस्ट स्क्रैप, प्लास्टिक व पॉलीथिन भी जीएसटी की दर पांच फीसद से बढ़कर 18 फीसद हो रही है।