तीर्थ स्थल क्षेत्रों में शराब और मांस की बिक्री पर रोक
UP Government Decision : digi desk/BHN/यूपी की योगी सरकार ने मथुरा और वृंदावन के आसपास 10 वर्ग किमी क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया कर दिया है। साथ ही इस 10 किलोमीटर के इलाके में शराब और मांस की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि तीर्थ स्थल घोषित किए गए इलाके में 22 नगर निगम वार्ड आते हैं। बता दें कि सीएम योगी ने जन्माष्टमी के मौके पर ये ऐलान किया था कि मथुरा के सातों तीर्थ स्थल क्षेत्रों में शराब (liquor) और मांस की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए थे। धर्मार्थ कार्य विभाग के मुताबिक मथुरा के 7 इलाकों को हाल ही में तीर्थ क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।
आपको बता दें कि योगी सरकार ने 2017 में ही वृन्दावन, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, बलदेव और राधाकुंड को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने के आदेश दिए थे। इन दिनों यूपी में तीर्थस्थलों के विकास का काम चल रहा है। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में यात्रियों से जुड़ी सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं। ये आदेश भी इसी कवायद का हिस्सा है। अयोध्या में भी राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। वहीं पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर भी काम तेजी से चल रहा है।