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Crime: किसान की नाक फोड़ने वाले तहसीलदार पर एफआइआर, मामूली धारा के तहत प्रकरण दर्ज

Crime news: digi desk/BHN/ विदिशा/ फसल का मुआवजा मांगने आए एक किसान पर मोबाइल फेंककर मारने वाले ग्यारसपुर के प्रभारी तहसीलदार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना के दो दिन बाद ग्यारसपुर पुलिस ने तहसीलदार सुनील शर्मा पर मामूली धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया तो वहीं पीड़ित किसान पर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज किया है।

रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील के ग्राम बेरखेड़ी निवासी किसान संदीप साहू की नाक फोड़ने वाले प्रभारी तहसीलदार सुनील शर्मा पर शुक्रवार को ग्यारसपुर थाना पुलिस ने उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने की धारा 336 के तहत केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने प्रभारी तहसीलदार की शिकायत पर पीड़ित किसान संदीप साहू पर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की धारा 353 के तहत केस दर्ज किया है। मोबाइल फेंककर किसान की नाक से खून निकालने वाले प्रभारी तहसीलदार शर्मा के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस के अलग-अलग संगठनों ने कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपे थे, जिसके बाद पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी।

विधायक शशांक भार्गव के नेतृत्व में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष वैभव भारद्वाज सहित कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसपी मोनिका शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर तहसीलदार को निलंबित करने की मांग की। इस दौरान रूपेंद्र सिंह राजपूत, दीवानसिंह किरार आदि मौजूद थे। वहीं किसान कांग्रेस ने भी राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर तहसीलदार को पद से हटाने और एफआइआर दर्ज करने की मांग की थी। इस दौरान प्रदेश महामंत्री मोहर सिंह रघुवंशी, पूर्व विधायक डॉ मेहताबसिंह यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष कमल सिलाकारी, मनोज कपूर, मोहित रघुवंशी आदि मौजूद थे।

जमानती धारा है 336, सजा 3 माह की

प्रभारी तहसीलदार पर धारा 336 के तहत केस दर्ज हुआ है। इसके बारे में जानकारी देते हुए एडवोकेट संतोष शर्मा ने बताया कि ऐसा उपेक्षापूर्ण व्यवहार करना कि मानव जीवन पर संकट आ जाए इसमें इस धारा का उपयोग किया जाता है। ये एक मामूली जमानती धारा है। दोष सिद्ध होने पर इसमें तीन माह की सजा का प्राविधान है। संतोष शर्मा बताते हैं कि यदि किसान की नाक में फ्रेक्चर हुआ है तो धारा बढ़ सकती है। उनका कहना है कि किसान पर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है, लेकिन ऐसे मामलों में ये सिद्ध करना मुश्किल हो जाता है कि किसान ने क्या बाधा पहुंचाई, क्योंकि तहसीलदार जनता के लिए काम करते हैं उनके पास लोग अपनी समस्याएं लेकर जाएंगे और उनसे मांग भी करेंगे।

मुआवजा मांग रहा था किसान

पीड़ित किसान संदीप साहू ने अनुसार उसने ग्यारसपुर तहसील के ग्राम लुहर्रा में एक मंदिर की जमीन नीलामी में ली थी। फसल खराब होने के कारण सरकार ने सभी को मुआवजा दिया था। किसान संदीप को भी 26-26 हजार रुपये की तीन किस्त मिलना थी। वह मुआवजा के लिए पिछले 9 माह से ग्यारसपुर तहसील के चक्कर लगा रहा था। किसान का आरोप है कि बुधवार 8 सितंबर को जब वह तहसील न्यायालय में प्रभारी तहसीलदार सुनील शर्मा से मिलने गया तो उन्होंने सुनवाई नहीं की, जब वह मोबाइल से वीडियो बनाने लगा तो प्रभारी तहसीलदार ने उसका मोबाइल फेंक दिया जो नाक में लगा।

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