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EPFO Alert: ईपीएफओ का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, बेरोजगार होने पर मिलेगी आर्थिक मदद, जानिए पूरी प्रोसेस

EPFO Alert: digi desk/BHN/  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारी बेरोजगार होने पर नॉन रिफंडेबल एडवांस ले सकते हैं। विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बता दें कर्मचारी भविष्य निधि जिसे पीएफ भी कहा जाता है। यह एक सरकार की समर्थित योजना है। यह एक ऐसा कोष है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हर महीने कर्मचारी के मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं। पहले यह प्रतिशत प्राइवेट संगठनों के लिए 12 प्रतिशत था।

नियोक्ता और कर्मचारी हर माह ईपीएफओ में योगदान जमा करते हैं। आम तौर पर ईपीएफ अकाउंट में जमा रकम का एक हिस्सा कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति या इस्तीफा देने की स्थिति में निकाला जा सकता है। अब ईपीएफओ ने अपने ट्वीट में बताया है कि बेरोजगारी की स्थिति में ईपीएफ मेंबर्स नॉन-रिफंडेबल एडवांस का फायदा उठा सकते हैं।

ट्वीट में आगे बताया है कि जो कर्मचारी अब एक महीने या उससे अधिक समय से कार्यरत नहीं है। वे अपने पीएफ अकाउंट में उपलब्ध रकम के 75 प्रतिशत का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही यह सुविधा सदस्यों को बेरोजगारी के दौरान आर्थिक मदद करेगी। उन्हें अपनी पेंशन सदस्यता जारी रखने में सक्षम बनाएगी। उनके ईपीएफ खाते बंद नहीं हैं।

ईपीएफ सदस्य अपने ईपीएफ अकाउंट से अग्रिम के लिए आवेदन करके पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। निकासी के मामले में कर्मचारी को अपने यूएएन का इस्तेमाल करना होगा। कर्मचारी को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका आधार, पैन और बैंक खाता यूएएन से जुड़ा हो। निकासी या तो आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करके या ऑनलाइन आवेदन जमा करके की जा सकती है।

 

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